Wednesday, February 15, 2012

स्‍थायी खाता संख्‍या के लिए आवेदन करना (पैन)

स्‍थायी खाता संख्‍या (पीएएन) का आशय दस अंकीय वर्णक्रमिक संख्‍या से है, जो भारत में आयकर विभाग द्वारा लेमिनेटेड कार्ड के रूप में जारी किया जाता है। उन सबके लिए जो अपनी आम कर विवरणी फाइल करते हैं, पैन संख्‍या होना जरूरी हैं, चूंकि वर्ष 2005 से आयकर विभाग द्वारा आय विवरणी तथा देश में किसी आयकर प्राधिकारी के साथ पत्र व्‍यवहार में पैन का जिक्र करना अनिवार्य बना दिया गया है।

अब केन्‍द्रीय प्रत्‍यक्ष कर बोर्ड द्वारा समय-समय पर अधिसूचित वित्तीय लेन देनों से संबंधित सभी में भी पैन का जिक्र करना अनिवार्य हो गया है जैसा कि अचल सम्‍पत्ति, मोटर वाहन की बिक्री और खरीद, और नकद भुगतान, कुछ सीमा से अधिक होटलों और रेस्‍तरा को भुगतान या किसी विदेशी देश में यात्रा करने के संबंध में पैन का जिक्र करना अनिवार्य हो गया है। टेलीफोन या सेल्‍युलर फोन कनेक्‍शन प्राप्‍त करने के लिए पैन का उल्‍लेख करना अनिवार्य हो गया है। इसी प्रकार बैंक या डाकघर में 50,000 रुपए से अधिक सावधि जमा करने या बैंक में 50,000 रुपए या इससे अधिक जमा करने में पैन का उल्‍लेख किया जाना है।

पैन के लिए आवेदन कैसे करें ?

आयकर विभाग (बाहरी वेबसाइट जो एक नई विंडों में खुलती हैं) ने सुनिश्चित किया है कि पैन के लिए आवेदन करना सरल और सुविधाजनक प्रक्रिया है। आपको केवल अपेक्षित आवेदन प्रपत्र संख्‍या 49 ए (273 KB)(पीडीएफ फाइल जो नई विंडों में खुलती है।) जमा करने की आवश्‍यकता है। पैन आवेदन को यूटीआई इन्‍वेस्‍टर सर्विसेज लिमिटेड (विभिन्‍न शहरों में आईटी पैन सेवा केन्‍द्र का प्रबंधन करने के लिए प्राधिकृत एजेंसी) के वेबसाइट या नेशनल सिक्‍युरिटीज डिपोजेटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) (बाहरी वेबसाइट जो एक नई विंडों में खुलती हैं) के वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है या स्‍थानीय प्रिंटर्स द्वारा मुद्रित किया जा सकता है या फोटो कॉपी (ए 4 आकार 70 जीएसएम कागज पर) या अन्‍य किसी स्रोत से प्राप्‍त किया जा सकता है। प्रपत्र आईटी पैन सेवा केन्‍द्रों और टी आईएल सुविधा केन्‍द्रों में भी उपलब्‍ध है।

फॉर्म पर चिपकाने के लिए आपको हाल ही का रंगीन फोटो की आवश्‍यकता होगी (आकार 3.5 से.मी 2.5 से.मी)। आपको प्रपत्र 49 ए में आयकर विभाग के संबंधित मूल्‍यांकन अधिकारी का पद और कोड का उल्‍लेख करना जरूरी है। आप इसे आईटी पैन सेवा केन्‍द्रों से प्राप्‍त कर सकते हैं जो ऊपर सूचीकृत वेबसाइटों में उल्लिखित हैं तथा आवेदन के साथ पहचान और निवास का प्रमाण भी दिया जाएगा।

भरा हुआ आवेदन पप्रत्र को आपके निकटतम आईटी पैन सेवा या टीआईएन सुविधा सेवा में अपेक्षित शुल्‍क के साथ जमा किया जाना है। ऐसे केन्‍द्रों का स्‍थान नीचे दी गई सुविधाओं का उपयोग करके ऑनलाइन देखा जा सकता है।

पैन के नए आबंटन के आवेदन इंटरनेट के जरिए भी जमा किए जा सकते है।

नए पैन के लिए आवेदन भी नेट जरिए भेजा जा सकता है। इसके अतिरिक्‍त पैन डाटा में परिवर्तन या सुधार के लिए अनुरोध या नए पैन कार्ड के लिए अनुरोध (मौजूदा पैन के लिए) भी इंटरनेट के माध्‍यम से किया जा सकता है। और अधिक ब्‍यौरे के लिए http://www.tin- nsdl.com (बाहरी वेबसाइट जो एक नई विंडों में खुलती हैं) देखें। यदि पैन आबंटन के लिए आवेदन नेट के माध्‍यम से भेजा जाता है और भुगतान नामजद क्रेडिट कार्ड के जरिए किया जाता है है तो प्राथमिकता के आधार पर पैन आबंटित किया जाता है और इसकी सूचना ई-मेल के जरिए दे दी जाती है।

और अधिक सूचना के लिए आयकर विभाग के वेबसाइट पर स्‍थायी खाता संख्‍या संबंधी एफएक्‍यू (बाहरी वेबसाइट जो एक नई विंडों में खुलती हैं)खण्‍ड देखें।

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